तलवार दंपत्ति की जेल से रिहाई पर आज भी संशय, जानिए क्यों

गाजियाबाद। आरूषि हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो तलवार दंपित्त को गुरुवार को ही बरी कर दिया था लेकिन वे अभी तक जेल से रिहा नहीं हो पाए हैं। ज्ञातव्य है कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में तलवार दंपत्ति को बरी करने के आदेश दिए। कल शुक्रवार को उन्हें जेल से रिहा होना था लेकिन रिलीज ऑर्डर ना मिल पाने के कारण वे जेल से रिहा नहीं हो पाए। वहीं आज भी तलवार दंपत्ति की रिहाई पर संशय बना हुआ है। हांलांकि तलवार दंपत्ति के वकीलों को हाईकोर्ट के आदेश की सर्टीफाइड कॉपी शुक्रवार शाम को मिल गई थी। आज तलवार दंपत्ति के वकील हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी गाजियाबाद कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट रेणु यादव के सामने पेश करेंगे।

साथ ही उनसे जेल से रिहाई के लिए रिलीज ऑर्डर जारी करने की अपील करेंगे। ज्ञातव्य है कि छुट्टी के दिन कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट ही बैठते हैं। वहीं वकीलों का कहना है कि रिमांड मजिस्ट्रेट के पास जेल से रिहा करने का अधिकारी नहीं हाता है। वकीलों का कहना है कि जिस कोर्ट का केस है वहां से ही रिहाई के कागजात जारी होंगे।
सबूतों के अभाव में बरी हुए तलवार दंपत्ति:

ज्ञातव्य है कि तलावार दंपत्ति नवंबर 2013 से आरूषि-हेमराज हत्याकांड में डासना जेल में बंद हैै। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपत्ति को मामले में बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उपलब्ध साक्ष्य और हालात दोनों ही उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

जस्टिस बी के नारायण और जस्टिस ए के मिश्रा की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि सीबीआई की दलील में दम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वारदात के वक्त घर में सिर्फ राजेश और नुपूर तलवार थे इसलिए हत्या इन्हीं लोगों ने की ये साबित नहीं होता। हत्याकांड में कोई ठोस सबूत नहीं है, तलवार दंपति को संदेह का लाभ दिया जाता है।
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